डीपीआरओ परिमल कुमार ने बताया कि बालिका की शादी नेपाल में होना तय हुआ था. जिला प्रशासन को सूचना मिलते ही डीएम के निर्देश पर बाल विवाह रोकने के लिए वरीय उप समाहर्ता रंजना भारती के नेतृत्व में स्थानीय थाना के सहयोग से बालिका का उम्र का भौतिक सत्यापन किया गया. सत्यापन में आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि के अनुसार उम्र 16 वर्ष पाई गई.
इस संबंध में परिहार के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी संजीव कुमार द्वारा पंचायत परामर्श समिति के अनुमोदन पर बॉन्ड बनवाकर नाबालिक लड़की को अभिभावक को सुपुर्द कर दिया गया. सदर एसडीएम राकेश कुमार ने बताया कि बाल विवाह बचपन को खत्म कर देता है. इस कुरुति को समाज से खत्म करना बेहद जरूरी है.
Credit, Sitamarhilive
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