कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच राज्य सरकार ने नया ऐलान करते हुए जानकारी दी है कि सभी शैक्षिक संस्थानों में यूनिफॉर्म का नियम ही लागू होना चाहिए. कर्नाटक सरकार के शिक्षा विभाग ने कहा है कि सभी सरकारी स्कूलों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म कोड का पालन होना चाहिए जबकि निजी संस्थानों के छात्रों को स्कूल मैनेजमेंट द्वारा तय किए ड्रेस का पालन करना चाहिए.
इसी के साथ स्कूलों और कॉलेजों में देश की एकता, अखंडता, समानता और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने वाले कपड़ों को प्रतिबंधित किया जाएगा. सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम -1983 के 133 (2) को लागू किया है, जिसमें तहत स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म अनिवार्य रूप से पहनी जानी चाहिए.
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